चंडीगढ़। पंजाब में कैदी जल्द ही अपनी पत्नी के संग शारीरिक संबंध बना
सकेंगे। इसके लिए जेल विभाग ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। यदि
सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो देश में ऐसी अनुमति प्रदान करने
वाला पंजाब पहला राज्य बन जाएगा। इसका फायदा उम्रकैद की सजा काट रहे
कैदियों को मिलेगा। कई देशों में कैदियों को इस तरह की सुविधा प्राप्त है।
पंजाब के डीजीपी [जेल] शशिकांत द्वारा राज्य सरकार को भेजे इस प्रस्ताव
में कैदियों को उनकी पत्नी के साथ किसी तय जगह पर शारीरिक संबंध बनाने की
अनुमति देने की सिफारिश की गई है। जेल सुधार कार्यक्रम के तहत इस प्रस्ताव
को राज्य सरकार को भेजा गया है।
शशिकात के अनुसार भोजन की तरह शारीरिक संबंध में एक मनुष्य की बेसिक
जरूरत है। इस पर प्रतिबंध से असुरक्षित यौन संबंधों को खतरा बढ़ता है।
इस प्रस्ताव के अनुसार कैदी को अनुमति देने से पहले उसके व्यवहार,
चरित्र और सजा की अवधि पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह उम्रकैद या लंबी
सजायाफ्ता कैदियों पर लागू होगी। कैदी जेल के अंदर किसी गैर कानूनी गतिविधि
लिप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह के कई बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद
कैदी को उसकी कानूनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध की अनुमति प्रदान की
जाएगी। निजता का ध्यान रखते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए जेल में अलग से
व्यवस्था की जाएगी। पंजाब में सात केंद्रीय जेलों समेत कुल 27 जेलें हैं
और इनमें करीब 20 हजार कैदी बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि कैदियों को पत्नी के संग जेल में रहने की अनुमति
प्रदान करने की मांग करने वाली एक याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में
लंबित है।
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