नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पिछली मायावती सरकार द्वारा पदोन्नति में
आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने
इसके साथ ही वरिष्ठता में भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत ठहराया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने 14 सितंबर 2007
से पदोन्नति में आरक्षण प्रणाली लागू की थी, जिसे 15 जून 1995 से प्रभावी
बनाया गया। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए
कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को अनुचित ठहराया था। साथ ही 4 जनवरी
2011 को इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के आलोक में नई सपा सरकार
ने भी पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी। बाद में हाई कोर्ट के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसे आज बरकरार रखा गया।
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