पुत्र विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
नारायणदत्त तिवारी को बड़ा झटका दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत
ने साफ किया कि एनडी तिवारी को डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देना ही
होगा। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। ऐसे मामले
में किसी भी व्यक्ति को सैंपल के लिए बाध्य किया जा सकता है।
रोहित को भी डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश
इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई में कथित पुत्र रोहित, उसकी मां उज्ज्वला शर्मा और उसके पूर्व पति वीपी शर्मा का डीएनए टेस्ट करवाने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने साफ किया था कि जिस तरह तिवारी ने सैंपल देने से मना किया है उनका रवैया मनमाना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहित उन्हीं का बेटा है।
रोहित को भी डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश
इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई में कथित पुत्र रोहित, उसकी मां उज्ज्वला शर्मा और उसके पूर्व पति वीपी शर्मा का डीएनए टेस्ट करवाने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने साफ किया था कि जिस तरह तिवारी ने सैंपल देने से मना किया है उनका रवैया मनमाना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहित उन्हीं का बेटा है।
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