शुक्रवार, 27 अप्रैल 2012

बंगारु दोषी करार, न्यायिक हिरासत में

     नई दिल्ली। सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को तहलका कांड में फंसे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण को दोषी करार दिया। कोर्ट इस मामले में शनिवार को सजा सुनाएगी। बंगारु लक्ष्मण पर फर्जी हथियार डीलरों से रिश्वत लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और आरोपी के वकीलों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच, सीबीआई ने बंगारु लक्ष्मण को अपनी हिरासत में ले लिया है।
तहलका डॉट काम द्वारा 2001 में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण कैमरे पर एक लाख रुपये लेते हुए पकडे़ गए थे। 13 मार्च, 2001 को सीडी जारी होने के बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। जिसके बाद बंगारु को भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा।
बंगारु पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। बंगारु के पूर्व निजी सचिव टी. सत्यमूर्ति को निचली अदालत ने गवाह बन जाने के बाद माफी दे दी थी।

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